Anti Paper Leak Law सरकार ने बनाया एंटी पेपर लीक कानून 2024

सरकार ने बनाया एंटी पेपर लीक कानून

देशभर में पेपर लीक होने के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच 21 जून को देर रात तक केंद्र सरकार की बैठक चली और एंटी पेपर लीक कानून को लागू किया गया और इस कानून का अधिनियम भी जारी कर दिया गया है। एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या संस्थान पेपर लीक करते हुए या आंसर शीट के साथ कोई छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

एंटी पेपर लीक कानून को खास तौर पर परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी और नल को रोकने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत अगर कोई पेपर लिक करते हुए या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल की जेल की सजा होगी और इसे 5 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को 10 लख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो उसे एक करोड रुपए का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आज की लेख में हम एंटी पेपर लीक कानून के बारे में चर्चा करेंगे तो इस लेख को पूरा पढ़िए।

एंटी पेपर लीक कानून क्या है?

Anti Paper Leak Law

बीते कुछ समय से प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी हो रही है। खुले आम आंसर शीट को बेची जा रही हैं और पेपर लिक के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इन सभी चीजों के रोकथाम के लिए एंटी पेपर लीक कानून बनाया है। इस कानून को 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। वहां यह बिल 6 फरवरी को पास हो गया जिसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया अब इसे 9 फरवरी को इस कानून को पास कर दिया गया है। दोनों सदनों में यह कानून पास होने के बाद 13 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को मंजूरी दे दी है। जैसे ही फरवरी में इस कानून को मंजूरी मिली उसके बाद केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को 21 जून की रात देश भर में लागू कर दिया है।

एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर कोई संस्थान या व्यक्ति पेपर लिक करते हुए पकड़ा गया तो उस व्यक्ति अथवा संस्थान के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना उसे चुकाना पड़ सकता हैं। एंटी पेपर लीक कानून लागू होने के बाद देश भर में प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की पेपर लिक क़े मामले कम देख जाएंगे और परीक्षाओं में हो रहे नकल और छेड़खानी को सचेत किया जा सकता है। एंटी पेपर लीक कानून को पूरी तरीके से मंजूरी दे दी गई है। और अब यह कानून देश भर में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है।

एंटी पेपर लीक कानून में कौन-कौन सी परीक्षाओं का समावेश है?

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एंटी पेपर लीक कानून देश भर में 21 जून 2024 से लागू हो गया है। अब देश भर में हो रही प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की नक़ल पर रोक लगाई जा सकती है। इस साल देश में भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक NEET जिसे क्वालीफाइंग करने के बाद ही आपका सिलेक्शन भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में होता है। इस परीक्षा की पेपर लीक के बाद देश भर में बच्चों के बीच सनसनी फैल गई और इतने बड़े स्तर के एग्जाम को नकल करने वाले संस्थान NTA पर भी बड़ी कार्यवाही हुई जिसके बाद से एंटी पेपर लिक कानून को बनाया गया है ताकि आगे चलकर हो रहे बड़े-बड़े एग्जाम में नक़ल को रोका जा सके।

एंटी पेपर लीक कानून के अंतर्गत UPSC, SSC, jee, नीट, CUET, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की तरफ से ली जाने वाली सभी परीक्षाओं का समावेश इस कानून में है। अब इन परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अगर होती है तो एंटी पेपर लिक कानून के तहत उन पर कार्यवाही होगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एंटी पेपर लीक कानून के लागू हो जाने से बड़े स्तर के परीक्षाओं में हो रही नकल पर रोक लगाया जा सकता है।

इस कानून के अंतर्गत 10 साल तक की कैद और एक करोड रुपए का जुर्माना हो सकता है

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नीट और यूजीसी नेट जैसी बड़े स्तर की परीक्षाओं में गड़बड़ी होने के बाद सरकार द्वारा लाया गया एंटी पेपर लीक कानून का फैसला सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई पेपर लीक करते हुए पकड़ा गया तो उस व्यक्ति ओर संस्थान पर 10 साल तक की कैद और उसे पर एक करोड रुपए का जुर्माना का प्रावधान लाया गया है | इस कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति या संस्थान पेपर लिक करते हुए पकड़ा गया या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर उसे जेल हो सकती है। इसके अलावा उसे भारी रकम का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अगर वह जुर्माना नहीं चूकता है तो उसे अतिरिक्त सजा भी सुनाई जाएगी।

एंटी पेपर लीक कानून में कुछ महत्वपूर्ण गलतियों को नहीं मिलेगी माफी

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लोक परीक्षा कानून 2024 के अनुसार कई सारे बातों को हाईलाइट किया गया है। एंटी पेपर लिक कानून के अनुसार कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इन बातों का उल्लंघन होता है तब उस व्यक्ति को तीन से 10 साल तक की सजा और एक करोड रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एंटी पेपर लिक कानून को देशभर में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। अब इस कानून के लागू होने के बाद से देश भर में बड़े-बड़े प्रतियोगिताएं परीक्षाओ में हो रही नकल पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस कानून के अंतर्गत बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका उल्लंघन करने पर भी सजा सुनाई जा सकती है और वह बातें नीचे दिए गए है।

  • परीक्षा होने से पहले ही प्रश्न पत्र और आंसर की को लीक करना
  • आपके पास कानूनी अधिकार न होने के बावजूद भी प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट को देखना या अपने पास रखना
  • किसी भी परीक्षा की आंसर की या पेपर को लिक करने वाले का साथ देना
  • परीक्षा के समय किसी भी कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जवाब बाता कर उसकी मदद करने पर
  • ओएमआर सीट या आंसर शीट पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने पर
  • किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को छेड़छाड़ करना जो कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट को निर्धारित करता हो

दोषी पाने पर केंद्र और अधिकारियों को भी मिलेगी सजा

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जब से एंटी पेपर लिक कानून बनाया गया है। तब से सभी एग्जाम सेंटर सतर्क हो गए हैं। लोक परीक्षा कानून 2024 और एंटी पेपर लिक कानून के अनुसार अगर कोई एग्जाम सेंटर परीक्षा में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक किसी भी सरकारी एग्जाम को कंडक्ट कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उस एग्जाम सेंटर पर हो रही जांच के अनुसार पता लगाया जाएगा कि उस केंद्र को पहले से ही अनुमान था कि छेड़खानी होने वाली है और इस बात का पता होने के बावजूद भी कानून को ना बताए जाने के जुर्म में उसे एग्जाम सर्विस प्रोवाइडर और एग्जामिनेशन अथॉरिटी पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

एंटी पेपर लीक कानून को कब मंजूरी मिली

Anti Paper Leak Law

एंटी पेपर लीक कानून को 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित किया गया था। जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एंटी पेपर लीक कानून को 12 फरवरी को इस कानून को मंजूरी देकर इस पूरे देश में लागू कर दिया गया। एंटी पेपर लीक कानून में भारत के सभी बड़े परीक्षाओं को मान्यता दी जाएगी इस कानून के अंतर्गत अगर कोई परीक्षा में नकल करने की कोशिश करता है। तो उसे पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। अब इस कानून के पारित हो जाने के बाद देश में उच्च स्तर के परीक्षाओं में हो रही नकल पर रोक लगाने के लिए कानून सक्षम है। अब भारत में हो रहे परीक्षाओं की छेड़खानी पर नियंत्रण किया जा सकता है।

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Conclusion

एंटी पेपर लिक कानून को देशभर में लागू कर दिया गया है। तब से हर तरफ इस कानून की चर्चा हो रही है। छात्रों को काफी ज्यादा खुशी हुई है कि अब भविष्य में बड़े स्तर के परीक्षाओं पेपर को लीक नहीं किया जाएगा। इस कानून के आ जाने से भारत के उच्च स्तर के परीक्षाओं में हो रही नकल पर नियंत्रण किया जा सकता है। आज के लेख में हमने एंटी पेपर लीक कानून के बारे में सब कुछ बताया है तो आप भी इस कानून के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़िए।

FAQ‘s

एंटी पेपर लीक कानून क्या है?

इस कानून के अंतर्गत अगर कोई पेपर लीक करते हुए पकड़ा गया तो उस व्यक्ति ओर संस्थान पर 10 साल तक की कैद और उसे पर एक करोड रुपए का जुर्माना का प्रावधान लाया गया है|

एंटी पेपर लीक कानून कब लागू हुआ?

एंटी पेपर लीक कानून को पूरे देश भर में 21 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उपस्थिति में लागू किया गया

एंटी पेपर लीक कानून के क्या फायदे हैं।

इस कानून के लागू होने से देश भर में हो रही प्रतियोगिता परीक्षाओं में हो रही नकल पर रोक लगाया जा सकता है। इन परीक्षाओं मैं पेपर लीक करते हुए या छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया तो उस पर बड़ी कार्यवाही की जाएगी और बड़ा जुर्माना भी उसे चुकाना पड़ सकता है।

एंटी पेपर लीक कानून मैं कौन-कौन सी परीक्षाएं शामिल है?

इस कानून के अंतर्गत UPSC, SSC, जेईई, नीट, CUET, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और सभी उच्च स्तर की परीक्षाएं शामिल है।

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